डेस्क न्यूज. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हूई, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लाॅकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश -
राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन
अनुशासन लाॅकडाउन रहेगा।
सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं लगाने पर
जुर्मा ना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।
डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानो तथा
फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम
से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1
जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून
प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगा।
राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएं।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा
प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी,
जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के
सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान
की होम डिलीवरी भी नहीो की जा सकेगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेगें।
विवाह स्थल मालिको, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा
वादको आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद
में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के
साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेगें।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का
आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित
व्यक्ति अनुमत होगें।
राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड कर एक जिले से
दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गाव से शहर और एक गा व
से दूसरे गा व में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबधित नगरीय निकाय या
पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे।
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